
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फसैले को बरकरार रखा है, जिसमें पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में नकद के लिए स्कूल में नौकरी दिलाने के घोटाले के सिलसिले में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को समाप्त करने का आदेश दिया गया था. भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने चयन प्रक्रिया के बारे में कड़ी टिप्पणियां कीं. उन्होंने कहा कि चूंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई थीं, इसलिए वे धोखाधड़ी के बराबर हैं.
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