
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया गया. इस याचिका में में पर्यटकों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की गई थी. पीठ ने याचिकाकर्ता पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका किसी वास्तविक सार्वजनिक चिंता को संबोधित करने के बजाय प्रचार पाने के उद्देश्य से प्रतीत होती है. अदालत ने कहा कि याचिका में सार की कमी है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. पीआईएल में पहाड़ी राज्यों और दूरदराज के स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी.
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